क्या जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल? सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश - AWAM AUR KHABAR

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क्या जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल? सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

 



दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. केजरीवाल ने अपनी सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती दी है. साथ ही, उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग भी की है. पूरा दिन चली बहस के दौरान कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि जमानत के एक साधारण मामले को उसे इतना लंबा सुनना पड़ रहा है, जबकि आम लोगों को इतना मौका नहीं मिलता.

केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी को बताया गलत

केजरीवाल की याचिका में कहा गया है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की तरफ से दर्ज केस में जब वह न्यायिक हिरासत में थे, तब 26 जून को सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया. केजरीवाल के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघव ने कहा कि यह गिरफ्तारी गलत है. 12 जुलाई को ईडी की तरफ से दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी. इसके बावजूद वह इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर रखा है. ऐसे में कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे.

'जमानत के लिए निचली अदालत जाएं केजरीवाल'

इस दलील का विरोध करते हुए सीबीआई के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में कोई भी कानूनी गलती नहीं है. गिरफ्तारी से पहले निचली अदालत के जज के अनुमति ली गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट भी इस गिरफ्तारी को सही ठहरा चुका है. मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम जमानत पर विचार करने की बजाय केजरीवाल से कहना चाहिए कि वह निचली अदालत में जाकर नियमित जमानत का आवेदन दें.

लगभग 4 घंटे की बहस के बाद जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की बेंच ने मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया. जजों ने कहा कि दोनों पक्ष शनिवार तक अपनी दलीलों पर लिखित नोट कोर्ट में जमा करवा सकते हैं. ऐसे में यह माना जा रहा है कि केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट का फैसला जल्द ही आ सकता है. केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को शराब घोटाला केस में गिरफ्तार किया था. लोकसभा चुनाव के दौरान 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद 2 जून को वह दोबारा जेल चले गए थे. तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में है.

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