गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद AAP विधायक अमानतुल्लाह खान बोले,कहीं भागे नहीं थे, - AWAM AUR KHABAR

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गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद AAP विधायक अमानतुल्लाह खान बोले,कहीं भागे नहीं थे,

 



ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर निचली अदालत ने 24 फरवरी तक रोक लगा दी है. इस पर आप विधायक ने कहा कि ये अच्छा है. ये सबूतों के आधार पर है. ये कह रहे हैं कि मैं भागा हुआ हूं जबकि मैं तो अभी घर से निकलकर आया हूं.


आप विधायक ने कहा, "कल मैंने कोर्ट ज्वाइन किया, परसों कोर्ट ज्वाइन किया. कल भी मैंने सीबीआई कोर्ट ज्वाइन किया." पुलिस आपको ढूंढ़ रही थी, इस पर उन्होंने कहा, "कहां ढूंढ़ रही थी भाई. पुलिस आई कहां, बताओ मेरे घर आई पुलिस? मैंने कहा ना कि मैं घर पर ही था. जिस फोन की ये बात कर रहे हैं वो तो चोरी हो गया. इनके पास मेरी कंप्लेन नहीं है?"

अमानतुल्लाह खान ने कहा, "सब कुछ कोर्ट में है. अब मैं सबकुछ कोर्ट में ही कहूंगा. आज मैं शाम पांच बजे जांच ज्वाइन करूंगा. ये मेरा इलाका है, सीधे-साधे तरीके से जाऊंगा. स्कूटर से ही चलता हूं, स्कूटर से ही चला जाऊंगा...पुलिस मेरे साथ क्या करती है ये तो सबको पता है."




क्या है पूरा मामला?

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. 10 फरवरी को पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के मामले में गुरुवार (13 फरवरी) को कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी. शेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने खान को आदेश दिया कि जब भी जांच अधिकारी निर्देश दें, वह मामले की जांच में शामिल हों. न्यायाधीश ने मामले में खान द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनते हुए यह निर्देश दिया.

कोर्ट ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के अलावा घटना से संबंधित सभी दस्तावेज 24 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया. पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी को हिरासत से भागने में मदद की. पुलिस ने कहा कि कथित घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शाबाज खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की.


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