सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सोमवार (7 अप्रैल, 2025) को उत्तर प्रदेश में सिविल मुकदमों के क्रिमिनल केस में तब्दील किए जाने पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन मामले आपराधिक मुकदमों में बदले जा रहे हैं. उन्होंने यूपी पुलिस को फटकार लगाई और चेतावनी दी है कि अगर आगे ऐसा फिर हुआ तो जुर्माना लगाया जाएगा. सीजेआई ने यह भी कह दिया कि इन्वेस्टिगेंटिंग ऑफिसर (IO) को कटघरे में खड़ा करो और क्रिमिनल केस बनाओ. अधिकारी को भी तो सबक मिलना चाहिए.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें सिविल केस को आपराधिक मामले में बदल दिया गया. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पैसे न देने को अपराध नहीं माना जा सकता है. उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बेतुकी बात है. सीजेआई ने कहा है कि वह डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस (DGP) से भी कहेंगे कि यूपी में ये जो हो रहा है, वह उसमें कुछ करें. उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि आगे से इस तरह के मामलों में पुलिस पर जुर्माना लगेगा.
क्यों भड़के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना?
सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में मुकदमों को लेकर जो हो रहा है, वो गलत है... हर दिन सिविल केस आपराधिक मुकदमों में तब्दील हो रहे हैं... ये बहुत बेतुकी बात है, सिर्फ पैसे न दे पाने को अपराध नहीं कह सकते हैं... मैं आईओ से भी कटघरे में आने के लिए कहूंगा. आईओ को कटघरे में खड़ा करो और आपराधिक मामला बनाओ... हम ये निर्देश देते हैं, उन्हें भी तो सबक मिले, ये कोई तरीका नहीं है चार्जशीट फाइल करने का... चौंकाने वाली बात तो ये है कि आए दिन यूपी में ये हो रहा है, वकील भूल गए हैं कि नागरिक क्षेत्राधिकार भी है.
पुलिस पर लगेगा जुर्मान, बोले सीजेआई
सीजेआई संजीव खन्ना ने ये भी कहा कि वह डीजीपी से कहेंगे कि इस मामले को देखें क्योंकि ये सब गलत है. उन्होंने कहा कि अगर अब फिर से इस तरह का कोई मामला आया तो पुलिस पर जुर्माना लगाएंगे. सीजेआई संजीव खन्ना ने डीजीपी और आईओ से कहा कि फैसले में कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, उसको लेकर एफिडेविट जमा करें और आईओ को अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज करना होगा. एफिडेविट दाखिल करने के लिए दो हफ्तों का समय दिया गया है और मामले को 5 मई के लिए रिलिस्ट कर दिया गया है.
यूपी पुलिस के वकील ने कोर्ट के इस निर्देश पर आपत्ति जताई, लेकिन सीजेआई ने कहा कि उन्हें एफिडेविट जमा करने दीजिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही पर तब तक रोक रहेगी